सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के दबंग ओर बाहुबली नेता को दोहरे हत्याकांड के आरोप में निचली अदालत तथा हाइकोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। शाहबूद्दीन को सिवाना में दो भाइयों पर तेजाब डालकर मारने के जुर्म में निचली अदालत द्वारा उम्र केद कि सजा सुनाई गई थी, परंतु शाहबूद्दीन के वकीलो ने हाइकोर्ट में याचिका लगा सुनवाई करने कि अपील कि जिस पर पटना हाइकोर्ट ने भी दोषी कि सुनवाई करते हुए सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद बाहुबली नेता ने सूप्रीम कोर्ट का सहारा लिया परंतु सूप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाही देने वाले तीसरे भाई कि भी गोली मारकर हत्या करना तथा किसने तीसरे भाई कि हत्या कि यह बात संदेह जताती है कि बाहुबली नेता ने हत्या कर गवाह को मारकर बचने कि कोशिश कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनको दी गई सजा बरकरार रखती है।
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